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Home » News in Hindi » भारत » समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Delhi: समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “विवाह का कोई अयोग्य अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि इसे कानून के तहत मान्यता प्राप्त है।

नागरिक संघ को कानूनी दर्जा प्रदान करना केवल अधिनियमित कानून के माध्यम से ही हो सकता है। समलैंगिक संबंधों में ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों को शादी करने का अधिकार है।”

सुप्रीम कोर्ट ने भारत में LGBTQIA+ समुदाय को वैवाहिक समानता का अधिकार देने से इनकार कर दिया है।

मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं दी है: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल, दिल्ली

dawn punjab
Author: dawn punjab

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