दोबारा जॉइन करवाने, रुकी सैलरी देने समेत ट्रमिनेशन के दौरान का भी वेतन देने को कहा
चण्डीगढ़:
हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा कस्बे में स्थित DPS सिटी स्कूल से कोरोना काल में निकाले गए 16 टीचर्स में से 13 अध्यापकों के पक्ष में कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।
पानीपत सेशन जज सुदेश कुमार शर्मा की कोर्ट ने स्कूल को कड़े निर्देश दिए हैं। एडवोकेट कर्ण सिंह पानू, रमेश गुप्ता और दीप वधावन ने बताया कि कोर्ट ने अध्यापकों का टर्मिनेशन कैंसिल करते हुए उन्हें दोबारा जॉइन करवाने के लिए आदेश दिए हैं।
साथ ही अध्यापकों की रुकी सैलरी देने समेत ट्रमिनेशन के दौरान का भी वेतन देने को कहा है। इसके अलावा इनका PF भी देने को कहा गया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में साफ तौर पर लिखा है कि अध्यापकों को वे सभी हक दिए जाए, जो भी दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने स्कूल को जल्द से जल्द इन आदेशों को पूरा करने को कहा है।